परिचय
दिल्ली जल बोर्ड का गठन 6 अप्रैल 1998 को दिल्ली विधान सभा के एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यह पांच दशक से अधिक समय से नैशनलसीपिटल टेरिटरी ऑफ डेल्ही में पीने योग्य पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड भारत के राजधानी शहर में शुद्ध और पौष्टिक फ़िल्टर्ड पानी की आपूर्ति करने में सक्षम है, जो कि वर्तमान में 160 लाख से अधिक की आबादी के लिए फिनोमली हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में पानी की आपूर्ति में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और उसने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने जल उपचार संयंत्रों, बूस्टर पंपिंग स्टेशनों और लगभग 9000 किलोमीटर के जल स्तर के कुशल नेटवर्क के माध्यम से फ़िल्टर किए गए पानी की प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 गैलन की औसत उपलब्धता सुनिश्चित की है; वितरण प्रणाली।